नई दिल्ली, जुलाई 16 -- केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश के जरिए राज्य वक्फ बोर्ड को बिना मंज़ूरी के कोई भी बड़ा फैसला लेने से रोक दिया। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बोर्ड अदालत की स्पष्ट मंज़ूरी के बिना कोई भी पूंजीगत खर्च न करे और न ही कोई नीतिगत फैसला ले। पीठ ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में उसके प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाए। अदालत ने कहा कि फिलहाल बोर्ड, वक्फ मामलों को देखने वाले राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के प्रशासन के तहत काम करेगा। पीठ के ये निर्देश कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आए।

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