रांची, अगस्त 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। स्टोन चिप्स के परिवहन में लगे ट्रक को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जब्त करने के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने छतरपुर पुलिस को प्रार्थी का ट्रक अविलंब छोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पलामू के जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) के वेतन से वसूल कर एक सप्ताह के भीतर प्रार्थी को दी जाए। कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में सुनवाई के दौरान छतरपुर के सीओ, छतरपुर थाना प्रभारी और पलामू के जिला खनन पदाधिकारी अदालत में उपस्थित हुए। यह भी पढ़ें- रांची के आसपास अवैध क्रशर की जांच का हाईकोर्ट ने दिया आदेश कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि ट्रक जब्त किए जाने के संबंध में कोई प्राथमिकी या...