बिना कर्ज चुकाये भूमि को बेचने में 13 लोग फंसे
गोंडा, जुलाई 3 -- गोंडा, विधि संवाददाता। बिना कर्ज चुकाये बंधक भूमि को बेचने को दंडनीय अपराध मानते हुए सिविल जज (जूडि) आकर्ष सिंह ने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश पुलिस को दिया है। अधिवक्ता श्रीराम गुप्ता के अनुसार थाना इटियाथोक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की भवनियापुर शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड पर अरुण कुमार, शेष राम, सिराजुद्दीन उर्फ रियाजुद्दीन, सुनील कुमार निवासीगण ग्राम महादेवा कला, हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम चौरी परिहार, मंशा राम निवासी ग्राम संझवल, राजू ग्राम मौहरिया बसंतपुर राजा ने कर्ज लिया था। साथ ही रनविजय सिंह निवासी ग्राम बरडांड, सहदेव निवासी ग्राम छिछुली मौजा भवानीपुर उपाध्याय, विष्णु व राम प्रताप, राम विश्वास उर्फ झुर्रे निवासीगण ग्राम हरदेइया, सांवली प्रसाद निवासी रंजीत नगर ने भी केसीसी पर कर्ज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.