हेमलता कौशिक, मार्च 23 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की छवि और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एआई प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वेबसाइटों को सोनाक्षी की अनुमति के बिना उनके नाम, आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि कुछ लोग एआई टूल्स के जरिए उनकी अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हो रहा है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अभिनेत्री से जुड़े ऐसे सभी आपत्तिजनक यूआरएल 36 घंटों के भीतर हटाए जाएं।बिना इजाजत नहीं हो सकेगा नाम, रूप, आवाज का इस्तेमाल दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा करते हुए आदेश पारित किया। अदालत ने कई आर्टिफिशियल ...