आरा, जुलाई 21 -- आरा। डीईओ और डीपीओ के आदेश के बिना सरकारी स्कूलों में एनजीओ के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। इस संबंध में डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा व एसएसए ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अक्सर यह देखने में आ रहा है कि कुछ गैर सरकारी संगठनों या उनके सदस्यों की ओर से बिना प्राधिकृत आदेश के स्कूलों में प्रवेश कर शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। डीईओ व डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा व एसएसए के स्पष्ट और लिखित आदेश के बिना कोई भी गैर सरकारी संगठन या उसके सदस्य का प्रवेश निषेध कर दिया गया है।

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