भागलपुर, अप्रैल 1 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने शहर में विज्ञापनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अगले तीन माह के लिए होर्डिंग शुल्क तय कर दिया गया है। अब सभी एजेंसियों को निर्धारित शुल्क जमा कर और होर्डिंग लगाकर ही विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति होगी। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में सिटी मैनेजर असगर अली को इसका वरीय प्रभार सौंपा गया है। 24 मार्च की बैठक के निर्णय की प्रति राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजी गई है, वहां से हरी झंडी मिलते ही स्थायी निविदा के जरिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा।
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