आगरा, अप्रैल 16 -- नगर निगम के लोहामंडी जोन अंतर्गत गोकुलपुरा क्षेत्र में बिना अनुमति सड़क कटिंग का मामला सामने आने पर प्रशासन सख्त हो गया है। टोरंट पावर लिमिटेड द्वारा कंस गेट से करौली बाबा मंदिर तक नई बनी सड़क को बिना अनुमति खोदे जाने पर निगम अधिकारियों ने पांच लाख रुपये जुर्माने की संस्तुति की है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित सड़क का निर्माण महज एक माह पूर्व ही कराया गया था। इसके बावजूद टोरंट पावर लिमिटेड द्वारा 13 अप्रैल को बिना किसी पूर्व अनुमति के सड़क कटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया। यह कार्रवाई नगर निगम के नियमों का सीधा उल्लंघन मानी जा रही है। यह भी पढ़ें- टेंडर प्रक्रिया में देरी पर सख्ती, तीन दिन में निर्णय न लेने पर होगी कार्रवाई यह भी पढ़ें- उत्तरौड़ा-लीली सड़क की डामरीकरण की गुणवत्ता पर उठाए सवाल
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