बलिया, मार्च 23 -- बलिया, संवाददाता। वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार ने वर्ष 2027 तक आम, इमली, महुआ, नीम, पीपल, बरगद, गुलर, पाकड़, अर्जुन, बेल, जामुन, शीशम, सागौन सहित 29 प्रजाति के पेड़ों के काटने पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। इसके लिए शासन ने एडवाइजरी जारी किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रतिबंधित पेड़ को काटने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। अगर बिना अनुमति इन पेड़ों को काटते पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना तथा जेल की सजा होगी। अनुमति पर भी एक पेड़ काटने के एवज में 10 पेड़ लगाने का प्राविधान है। पौधरोपण नहीं करने पर पांच वर्ष तक 10 पेड़ों के रख-रखाव का खर्च वन विभाग को वृक्ष के मालिक को देना पड़ेगा। जिले के वन विभाग की ओर से सरकार के इस आदेश का सख्ती से पालन किया जा रहा है।सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए इस कद...