बिना अनुमति वरुण धवन के नाम, तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक
नई दिल्ली, जून 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता वरुण धवन को व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा की है। हाईकोर्ट ने धवन की इजाजत के बगैर उनकी तस्वीर, आवाज व उनसे जुड़ी सामग्री के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह आदेश धवन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में बुकिंग वेबसाइट्स, व्यावसायिक प्लेटफॉर्म्स व सोशल मीडिया चैनलों पर उनकी पहचान संबंधी सामग्री के बिना इजाजत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया कि कथित तौर पर व्यावायिक फायदे के लिए उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई से बनी सामग्री फैलाई जा रही है। यह भी पढ़ें- साउथ से बॉलीवुड तक, बड़े-बड़े स्टार्स इस डर से खटखटाते हैं दिल्ली HC का दरवाजा; जानें पूरी कहानी इस सामग्री में धवन को आपत्तिजनक व गुमराह करने वाल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.