सीवान, अप्रैल 10 -- नौतन,एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में बिना अनुमति प्राप्त किए निजी स्कूल के संचालन पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी कर कडा निर्देश दिया है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 223 दिनांक 13/2/26 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवान के पत्रांक 682 दिनांक 28/2/26 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार बच्चो के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति (युडी/ बार कोड) का प्रावधान है। बिना और प्रस्वीकृति प्राप्त संचालित निजी विद्यालयों के विरुद्ध दस हजार रुपए प्रतिदिन का अर्थदण्ड तथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई किया जाना है। प्रखंडधीन अवस्थित बिना स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को अंतिम बार निर्देशन दिया जाता है कि सभी संचालक प्रधानाध्यापक प्रस्वीकृति प्राप्त करने तक विद्यालय का संचालन ब...