हेमलता कौशिक, मई 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर रोक लगा दी है, जिसमें 15.7 सेंटीमीटर से कम घेराव वाली पेड़ों की टहनियों को बिना अनुमति छांटने की छूट दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम उनके 2023 के पुराने फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि पेड़ों की छंटाई के लिए ट्री ऑफिसर की इजाजत अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि सरकार अधिसूचना के जरिए अदालत के आदेश को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है जो स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अमल पर रोक लगा दी है, जिसमें 15.7 सेंटीमीटर से कम घेराव वाली शाखाओं की सामान्य देखभाल व हल्की छंटाई बिना ट्री अधिकारी की पूर्व अनुमति के करने की अन...