हिन्दुस्तान ब्यूरो, मार्च 25 -- बिहार में शहरों के बाहरी इलाकों में अब बेतरतीब निर्माण नहीं होंगे। नगर विकास विभाग ने एक साल के अंदर सूबे के जिला मुख्यालयों सहित कुल 43 शहरों में मास्टर प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। उसके बाद सभी तरह के निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। मास्टर प्लान के अनुसार ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को विभागीय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के सौ दिन पूरे होने पर उसकी उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान लागू होने से आधारभूत संरचना, यातायात, जल निकासी और आवासीय विकास को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी से मकान नहीं बना सकेगा। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के मांस की...
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