अलीगढ़, अप्रैल 11 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनपद में संचालित फुटकर मदिरा एवं भांग की दुकानों और थोक अनुज्ञापनों में बिना सक्षम अनुमति के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से पुलिस विभाग द्वारा बिना आबकारी विभाग एवं जिला प्रशासन की अनुमति के दुकानों को बंद नहीं कराया जाएगा। पुलिस के अलावा कोई अन्य विभाग भी कार्रवाई बिना संज्ञान में लाए नहीं करेगा। डीएम ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस प्राधिकारी अथवा जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के आबकारी दुकानों को बंद करा दिया जाता है, जिससे न केवल शासन की निर्धारित नीति का उल्लंघन होता है, बल्कि राज्य राजस्व को भी प्रत्यक्ष हानि पहुंचती है। शासन द्वारा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति...
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