बिना अनुमति अदालती कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो क्लिप साझा करने पर होगी कार्रवाई
नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अदालती कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो क्लिप बिना अनुमति सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इसके लिए मंत्रालय को अपनी प्रस्तावित नीति में एक ऐसा प्रावधान शामिल करने को कहा है, जिसके तहत अदालती कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो क्लिप को बिना अनुमति अपलोड करने पर कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट पहले ही अदालती कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो क्लिप के व्यावसायिक इस्तेमाल और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर रोक लगा चुका है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग और उसे प्र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.