अलीगढ़, अप्रैल 15 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बिना पूर्व सूचना के बिजली काटने व बकाया जमा करने के बावजूद बिजली न जोड़ने को लेकर बिजली विभाग के नौ अधिकारियों के खिलाफ डाली गई याचिका पर बुधवार को सीजेएम न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने विपक्षियों को सुनवाई का अवसर देते हुए अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। इसके लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत करते हुए सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र निवासी दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एडवोकेट अनूप कौ​शिक की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें द​क्षिणांचल पावर कारपोरेशेन के चेयरमैन, प्रबंध ​निदेशक, तत्कालीन मुख्य अ​भियंता, अधीक्षण अ​भियंता, अ​धिशासी अ​भियंता (वाणिज्यिक), उपखंड अ​धिकारी शहरी, दो अवर अ​भियंता को नामजद किया गया। इसमें कहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ...