संवाददाता, अगस्त 22 -- उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर परेशान एक उपभोक्ता की शिकायत एक्सईएन और एसडीओ पर भारी पड़ गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर अध्यक्ष न्यायाधीश अमर जीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने वर्तमान अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) विद्युत वितरण खंड द्वितीय और उपखंड अधिकारी (एसडीओ) भानपुर को तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बस्ती के भानपुर के रहने वाले मानवेंद्र सिंह ने उपभोक्ता आयोग में वर्ष 2024 में केस दाखिल किया था। केस के अनुसार वह राहुल ऑटो मोबाइल का प्रोपराइटर है और इस फर्म के लिए विद्युत कनेक्शन ले रखा था। मीटर और बिल दोनों में खराबी आने पर नौ जनवरी 2024 को विभाग में शिकायत की। तीन महीने का बिल 59 हजार रुप...