बस्ती, अगस्त 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर अध्यक्ष न्यायाधीश अमर जीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने वर्तमान अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय एवं उपखंड अधिकारी भानपुर को तीन माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भानपुर निवासी मानवेंद्र सिंह ने उपभोक्ता आयोग में वर्ष 2024 में परिवाद दाखिल किया था। परिवादी के अनुसार वह राहुल ऑटो मोबाइल का प्रोपराइटर है और इस फर्म के लिए विद्युत कनेक्शन ले रखा था। मीटर और बिल दोनों में खराबी आने पर नौ जनवरी 2024 को विभाग में शिकायत की। तीन महीने का बिल 59 हजार रुपये भेजा गया, जिसे उसने जमा कर दिया। उसके बाद में मई महीने का बिल 8566 रुपये आया।...