शाहजहांपुर, मार्च 14 -- न्यायालय एसीजेएम द्वितीय दिनेश कुमार दिवाकर ने इजराय वाद सर्वेश चंद्र बनाम अधिशासी अभियंता के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने स्थायी लोक अदालत के 29 जून 2016 के निर्णय के अनुपालन में बकाया धनराशि का भुगतान न होने पर अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड प्रथम बाईबाग के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि एक लाख रुपये की धनराशि पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ भुगतान किया जाना था। यह राशि 7 अक्टूबर 2013 से देय मानी गई थी, जो बढ़कर करीब 1.73 लाख रुपये हो चुकी है। न्यायालय ने पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार कर बकाया राशि वसूलने की कार्रवाई क्यों न की जाए।

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