लखनऊ, नवम्बर 29 -- ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 1 दिसंबर से शुरू हो रही विद्युत बिल राहत योजना (ओटीएस) की शनिवार को समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इस योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली पर लगे ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना के तहत दो किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवॉट विद्युत भार के दुकानदारों को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी और बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में राहत दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पावर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के दौरान हर दिन रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। क्षेत्रीय अभियंता प्रतिदिन फील्ड में निरीक्षण करें, ताकि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजी...
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