बरेली, दिसम्बर 9 -- बरेली। प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 में संशोधन किया गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने संशोधित निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि एलएमवी-एक (घरेलू) दो किलोवाट तक और एलएमवी-दो (वाणिज्यिक) एक किलोवाट श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता, जो 31 मार्च 2025 तक नेवर पेड की श्रेणी में थे और एक अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच पहली बार भुगतान कर चुके हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। पहले यह श्रेणी योजना से वंचित थी। अब ये उपभोक्ता 11 दिसंबर 2025 से पंजीकरण करा सकेंगे। योजना के अन्य सभी नियम व शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। यह निर्णय उपभोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया गया है।

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