पीलीभीत, मार्च 15 -- पीलीभीत। बिजली बिल की बकाया जमा न होने पर विच्छेदित किए गए कनेक्शन को जोड़कर बिजली का उपयोग करते हुए पकड़े जाने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ई सी एक्ट अनु सक्सेना ने आठ हजार रुपए जुर्माना व 46 दिन तथा अपराध के लगातार चलते रहने पर नौ हजार दो सौ रुपये जुर्माना व दो साल की सजा सुनाई। विद्युत उपकेंद्र न्यूरिया के अवर अभियंता मुकेश कुमार राय संविदा कर्मी जयराम व लाइन मेन रवि कुमार के साथ 29 नवम्बर 2016 को मेथी सैदुल्लागंज में अचानक चेकिंग करने पहुंचे। तब कालीचरन का बिजली कनेक्शन जो कि 21अक्टूबर 2016 को 47029 रुपए विद्युत बकाया जमा न होने पर विच्छेदित किया गया था। उस कनेक्शन को बिना विद्युत बकाया जमा किए पुन: जोड़कर विद्युत उपयोग करते पकड़ा। इस पर अवर अभियंता राय ने थाना न्यूरिया में तहरीर देकर रिप...
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