गुड़गांव, मार्च 14 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। मीटर के तार से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। बिजली निगम ने एक ही दिन में कंपनी में लगे दो बिजली मीटर से चोरी करते हुए पकड़ा था। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) निधि बेनीवाल की अदालत ने दिया है। बिजली निगम ने मानेसर में एक कंपनी में नौ जुलाई 2021 को जांच की थी। जांच के दौरान कंपनी में लगे दो अलग-अलग बिजली मीटर की तार से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर बिजली निगम की तरफ से 13.30 लाख रुपये का जुर्माना कंपनी पर लगा दिया गया। कंपनी की तरफ से मानेसर के नवादा गांव निवासी सतीश ने अदालत में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि बिजली चोरी नहीं की जा रही थी। निगम की तरफ से अदालत में दलील दी गई की नियमों के अ...