बिजली निगम को 13.53 करोड़ लौटाने का आदेश
रांची, अगस्त 17 -- रांची, संवाददाता। सीआईडी की जांच में सामने आए करीब 97 करोड़ रुपए के गबन मामले में सीआईडी की विशेष अदालत ने झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) को बड़ी राहत दी है। विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने जब्त राशि में से 13.53 करोड़ रुपए जेयूयूएनएल को वापस करने का आदेश दिया है। सीआईडी की जांच के अनुसार फर्जी बैंक खाता खोलकर जेयूयूएनएल के 40.50 करोड़ रुपये और झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज मास्टर ट्रस्ट (जेएसईईएमटी) के 56.50 करोड़ रुपये दूसरे खातों में स्थानांतरित कर गबन किया गया। दोनों मामलों में कुल गबन की राशि 97 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच के दौरान 32.40 करोड़ रुपये होल्ड/बरामद किया गया है। अदालत ने कहा कि बरामद राशि सार्वजनिक धन है और लंबे समय तक उसे बिना ब्याज वाले खाते में रोककर रखने का कोई उपयोगी उद्द...
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