शाहजहांपुर, जून 19 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। बिजली चोरी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय ईसी एक्ट कक्ष संख्या-4 के न्यायाधीश शिव कुमार तृतीय ने आरोपी आलमनूर को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 14,92,132 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 10 जुलाई 2018 को विद्युत चोरी रोकने के अभियान के तहत रोजा उपकेंद्र क्षेत्र के गढ़ी गाड़ीपुरा स्थित पुत्तूलाल चौराहे के पास पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया था। जांच के दौरान आलमनूर के परिसर में सर्विस केबल में कट लगाकर दूसरी दो कोर केबल जोड़कर अवैध रूप से बिजली का उपभोग करते हुए पकड़ा गया था। यह भी पढ़ें- बिजली चोरी में तीन साल की सजा, 14.92 ला...