देवघर, अप्रैल 17 -- देवघर प्रतिनिधि देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम- सह- विद्युत अधिनियम से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने एक मामले की पूरी सुनवाई के बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी केस नंबर 108/ 2023 (रिखिया थाना कांड संख्या 89/2023) के मामले में रिखिया थाना अंतर्गत लेटवा ग्राम निवासी पिंटू कुमार राउत को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। उसके विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135/138 के तहत वर्ष 2023 में बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल दो गवाह प्रस्तुत किए गए। बताया जाता है कि उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश...