गुड़गांव, अप्रैल 7 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर चोरी करने पर लगे 1.27 लाख रुपये के जुर्माना के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। सिविल अदालत के क्षेत्राधिकार में न होने पर याचिका को खारिज किया गया है। यह आदेश सिविल जज नेहा की अदालत ने दिया है। न्यू कालोनी निवासी अरविंद के घर का मीटर बिजली निगम ने 2019 में जांच के लिए भेजा था। जांच में पता चला कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस निगम की तरफ से उपभोक्ता पर 1.27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सिविल अदालत बिजली चोरी से जुड़ी याचिका उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इन मामलों को सिर्फ स्पेशल अदालत ही सुन सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि यह याचिका बिजली चोरी से ही ...
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