अमरोहा, अप्रैल 12 -- शहर की सीमा में अपने मकान, दुकान समेत प्रतिष्ठान के लिए नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब शहरवासियों को नगर पालिका से एनओसी लेनी होगी। इसके लिए शहरवासियों को गृह कर व जल कर का भुगतान भी करना होगा। इससे पहले अपने मकान, दुकान को नगर पालिका के अभिलेखों में दर्ज भी कराना होगा। जानकारी देते हुए ईओ डॉ.बृजेश कुमार ने बताया कि डीएम निधि गुप्ता के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। शहरवासियों को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए जमा किए गए गृह कर जल कर कर की रसीद दिखानी होगी। जिन लोगों ने अपने मकान, दुकान पालिका के अभिलेखों मे दर्ज नहीं कराए हैं, वे तुरंत दर्ज करा लें।

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