नई दिल्ली, जुलाई 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग ऑडिट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा निजी डिस्कॉम कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर किया। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक, ऑडिट के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के संबंध में 'अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी' (एपीटीईएल) के निर्देश पर रोक रहेगी। इस बीच कैग भी ऑडिट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगा।डिस्कॉम को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा कि मौजूदा अपील सीधे तौर पर इस मुद्दे...