बिजनौर, जून 7 -- अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शेरकोट पुलिस ने जनपद सम्भल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की कुल 31,38,808 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत यह कार्रवाई 5 जून 2026 को की गई। कार्रवाई थाना अफजलगढ़ में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त इस्तकार उर्फ इस्तखार पुत्र बुद्धा, खुर्शीद पुत्र फिदा हुसैन तथा शादाब पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम हरथला, थाना असमौली, जनपद सम्भल के विरुद्ध की गई।

संपत्तियों का विवरण पुलिस के अनुसार अभियुक्त इस्तकार उर्फ इस्तखार द्वारा ग्राम हरथला में स्थित दो आवासीय मकानों एवं 170 वर्गगज भूमि का...