गिरडीह, मई 14 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव ने बुधवार को खाद्य व्यवसाय के संचालकों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं तथा फल विक्रेताओं को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिया है। कहा कि हाल के दिनों में समाचार के माध्यम से गुपचुप एवं अन्य खुले खाद्य पदार्थों के सेवन से फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेकर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से गुपचुप, चाट, फास्ट फूड, ठेला एवं फुटपाथ दुकानदारों सहित सभी स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यह भी पढ़ें- खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई खाद्य सामग्री तैयार करने में केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित ...