बाल श्रम पर एनसीपीसीआर और एनएचआरसी से जवाब मांगा
नई दिल्ली, मई 25 -- ऑर्केस्ट्रा, डांस ग्रुप, मसाज पार्लर और स्पा में बच्चों और किशोरों से काम कराए जाने (बाल श्रम) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश उस जनहित याचिका पर दिया है, जिसमें मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े संस्थानों में बाल मजदूरी पर और भी सख्त रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने हालात को गंभीर बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने बाल अधिकार समूह 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुलका के तर्क सुनने के बाद और केंद्र...
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