बाल श्रम कराया तो लगेगा जुर्माना
फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 8 -- फर्रुखाबाद।बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम जोर शोर से चलाया जा रहा है। शुक्रवार को चेयरमैन वत्सला अग्रवाल की अध्यक्षता और एसडीएम सदर की सह अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन पर गोष्ठी आयोजित की गई। बाल एवं बंधुआ श्रम के स्टेट कोर्डिनेटर सैय्यद रिजवान अली ने बताया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता जा सकता है, 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरो का खतरनाक प्रक्रिया में काम लेना प्रतिबंधित है। यदि कोई ऐसा करवाता है तो उसको 20 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना और 6 माह से 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। यह भी पढ़ें- 12 जून तक 12 वार्ड होंगे बालश्रम मुक्त श्रम विभाग से जीशान अंसारी ने बताया कि बाल श्रम मुक्त करने को सभासदों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए सभासद अपने आसपास बाल श्रम न होने दे अगर होता...
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