कुशीनगर, जनवरी 24 -- कुशीनगर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी बताया कि 19 जनवरी को श्रम विभाग, पुलिस विभाग व चाइल्ड लाइन की संयुक्त्त टीम द्वारा एनएच 28 कुशीनगर पर स्थित ढाबों का निरीक्षण कर एक ढाबे पर कार्यरत पाये गये बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया था। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिक से कार्य लेने वाले सेवायोजक, प्रतिष्ठान स्वामी के विरूद्ध बाल श्रम निषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की गई। उन्होंने आमजन को अवगत कराया कि बाल श्रम कराने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद व 20 हजार से 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। शिक्षा व सुरक्षित बचपन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इस अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस प्रभारी निरीक्षक विद्याधर कुशवाहा, मुकेश यादव, चाइल्ड लाइन से मोहन लाल, मानस, आदित्य, अभिषेक...
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