बाल श्रम कराते पाए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास
देवरिया, जून 12 -- देवरिया, निज संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में बाल श्रम उन्मूलन विषयक जागरूकता गोष्ठी आयोजित हुई। इसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी, प्रतिष्ठान एवं कारखाना स्वामी, ग्राम प्रधान, बेसिक शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, एएचटीयू तथा उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह भी पढ़ें- बाल श्रम के खिलाफ सहयोग देने की ली शपथऐसी गोष्ठी के उद्देश्य सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार मिश्र ने बाल श्रम कराते पाए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास अथवा 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जनपद की दुकान...
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