मुरादाबाद, फरवरी 13 -- हाथीपुर व चंगेरी में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। जिसमें बड़ी तादात में महिला, पुरुष व बच्चों ने हिस्सा लिया और बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी गई। शुक्रवार को लगे शिविर के तहत स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी गई। बाल विवाह करना, कराना गैर जमानती अपराध बताया, कहा कि इसी कारण सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का प्रावधान किया है। इस मौके पर मनो सामाजिक परामर्शदाता तनीषा दिवाकर, सुपरवाइजर शाहनवाज आलम ने बताया कि बाल विवाह करने तथा कराने वाले लोगों को सजा का प्रावधान है। बाल विवाह होने पर 2 साल का कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना हो सकता है। कहीं बाल विवाह हो रहा हो तो 1098, 1090 पर कॉल करके सूचित करने की बात कही। इस मौके पर जिला प्र...