बाल विवाह पर समय रहते लगी रोक, जागरुकता से बचा एक नाबालिग का भविष्य
गिरडीह, जून 29 -- खोरीमहुआ। धनवार प्रखंड के भलुटांड़ पंचायत अंतर्गत गोदोडीह गांव में रविवार देर रात होने वाले एक बाल विवाह को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और जिला बाल संरक्षण इकाई की तत्परता से रोक दिया गया। समय पर मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई ने एक 17 वर्षीय किशोरी को कम उम्र में विवाह होने से बचा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव की एक नाबालिग किशोरी का विवाह 28 जून 2026 की रात कराया जाने वाला है। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रतिनिधि तथा संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। जांच में किशोरी की आयु 17 वर्ष पाई गई, जो बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार विवाह योग्य आयु से कम है। अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों, स्व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.