संभल, अप्रैल 30 -- तहसील क्षेत्र के गांव मझावली में होने जा रहे एक संभावित बाल विवाह को प्रशासन की सतर्कता ने समय रहते रुकवा दिया। सूचना मिलते ही एएचटी थाना प्रभारी निरीक्षक मेघपाल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवा दिया। जांच में सामने आया कि विवाह में शामिल लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम थी। इसके बाद बाल संरक्षण इकाई ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए परिवार को समझाया और बाल विवाह के गंभीर परिणामों से अवगत कराया। पुलिस टीम ने परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में आयोजकों व शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह भी पढ़ें- मिर्जागंज में कानूनी जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन जागरूकता के बाद बालिका के परिजनों ने अपनी ग...
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