बक्सर, फरवरी 3 -- बक्सर, विधि संवाददाता। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार सौ दिवसीय बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत कारमेल स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक प्राधिकार की सचिव नेहा दयाल और पैनल अधिवक्ता आरती कुमारी व पारा विधिक स्वयंसेवक शत्रुघ्न सिन्हा ने स्कूल की कक्षा 8 एवं 9 के बच्चों को बाल विवाह के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी अपराध है। इसके बावजूद चोरी-छिपे बाल विवाह कराए जाते हैं, जिनकी जानकारी प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी और बच्चों से कहा कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर ...