खगडि़या, मार्च 20 -- खगड़िया। एक प्रतिनिधि जिले के आईटी भवन, बेलदौर के सभागार कक्ष में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण मिला। जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार ने की। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि बाल विवाह कानून अपराध है बाल विवाह का मतलब है कि किसी बच्चे की शादी जब वह कानूनी रूप से विवाह के लिए निर्धारित उम्र 18 और लड़के के लिए 21 साल से कम हो यह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा और भविष्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है और भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय है। इस संबंध में बेलदौर थाना के एसआई अभिषेक कुमार ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी और व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इसके ल...