मुजफ्फरपुर, मार्च 14 -- मुजफ्फरपुर। डाक विभाग की बाल जीवन बीमा योजना लेनेवाले अभिभावकों को डाक विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब विभाग ने इसके लिए अभिभावक (माता-पिता) का भी डाक जीवन बीमा (पीएलआई) या ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने सरकार के स्तर पर गजट का प्रकाशन किया है। विभाग के इस निर्णय से उन अभिभावकों को राहत मिलेगी, जो डाक विभाग में बिना खुद का बीमा कराए बच्चों का बीमा कराना चाहते हैं।इसकी जानकारी उत्तर बिहार डाक परिक्षेत्र के डाक महानिदेशक (पीएमजी) पवन कुमार सिंह ने दी। बताया कि सरकार ने यह निर्णय बाल जीवन बीमा के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए लिया है। नये नियम एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। इसको लेकर विभाग ने गजट का प्रकाशन भी कर दिया है।पीएमजी ने बताया कि बाल जीवन ...
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