कुशीनगर, अगस्त 18 -- कुशीनगर। जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश चंद्र ने बताया कि जिले में किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अंतर्गत 10 से 18 आयु वर्ग की बालिकाओं के लिये बाल गृह बालिका का संचालन किए जाने के लिए प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से संचालन किया जाना है। इसके इच्छुक स्वयं सेवी संगठन किशोर न्याय के मानकों के अनुरूप अपने आवेदन को समस्त संलग्नकों, अभिलेखों के साथ विज्ञप्ति प्रकाशित होने के एक माह के अंदर कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं।

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