औरंगाबाद, मार्च 18 -- किशोर न्याय बोर्ड, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या-79/25 में एक विधि विरूद्ध किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस वाद के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सह अनुसंधानकर्ता को शो कॉज किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में विधि विरूद्ध किशोर की जमानत याचिका लंबित है। 25 फरवरी से कांड दैनिकी की मांग बोर्ड द्वारा की जा रही है लेकिन अभी तक बोर्ड में कांड दैनिकी अनुपलब्ध है। इसे अधिकारी की कर्तव्यहीनता माना गया है। आदेश की अवहेलना को देखते हुए केस के अनुसंधानकर्ता को 24 मार्च को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2026 की नियमावली से उचित आदेश जारी किया जा सकता है।

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