हमीरपुर, मार्च 26 -- हमीरपुर, संवाददाता। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव से नौ वर्ष पूर्व बाल अपचारी गांव की चौदह वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह की अदालत ने आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जिसमें 80 फीसदी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश किया। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 19 जनवरी 2017 को उसकी चौदह वर्षीय पुत्री खेत काम करने गई थी। जहां से गांव का बाल अपचारी उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद पुत्री का पता नहीं चल रहा है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने धारा 363, 366 में मुकदमा...