बलिया, मई 2 -- बलिया, संवाददाता। जिले के लोगों की आस्था का केन्द्र बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज (प्रथम) के न्यायालय ने सिटी मजिस्ट्रेट को मंदिर का रिसीवर नियुक्त किया है। मंदिर की दुकानों का किराया, दानपात्र की आय और अन्य स्रोतों से होने वाली पूरी कमाई अब सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होगी। प्रतिदिन की पूजा, आरती समेत अन्य कार्य भी प्रशासन की देखरेख में होंगे। सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने इस आदेश की पुष्टि की है।बताया जाता है कि मंदिर प्रबंध समिति को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा है। मंदिर के सेवायतों और पुजारियों ने इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी। अपर जिला जज पुनीत कुमार गुप्त के 23 अप्रैल के आदेश के अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया गया है। वे अपने सहयोग के लिए किसी अन्य अधिकारी, सीए आदि को...
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