बालू व लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य
बक्सर, जून 1 -- सख्ती परिवहन व भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी मंत्रिपरिषद ने 20 फरवरी को स्वीकृति प्रदान की है जो 10 जून से प्रभावी होगी बक्सर, हिप्र। जिले में यूपी समेत अन्य राज्यों से आने वाले बालू, पत्थर व अन्य लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया है।
नियमन का कारण जबकि वर्तमान में अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों की मात्रा व प्रकार के प्रभावी निगरानी के लिए यहां कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण ही नई व्यवस्था को लागू किया गया है। दरअसल, सोमवार को मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में पर्यावरणीय रूप से अनुकूल व धारणीय खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है।...
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