हिन्दुस्तान ब्यूरो, जून 15 -- बिहार के सभी नदी घाटों से बालू खनन एवं उसके उठाव पर आज से पाबंदी लग जायेगी। यह पाबंदी 15 जून से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इस अवधि में बंदोबस्तधारी भी नदियों से बालू का खनन नहीं कर सकेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा ने सभी डीएम-एसपी को उपरोक्त अवधि में खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के साथ ही थाना स्तर पर इसकी नियमित निगरानी का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सिया बिहार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त के अनुसार मॉनसून अवधि में नदी से बालू खनन प्रतिबंधित रहता है।नदी घाटों के आस पास 30 से 35 लाख सीएफटी बालू का स्टॉक विभाग के मुताबिक चार महीने की उक्त अवधि में सूबे में बालू की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। बालू की मांग को पूरा करने के लिए नदी घाटों के आस-पास करीब...