बालू उठाव और परिवहन पर रोक
गढ़वा, जून 10 -- मझिआंव। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा 9 जून को लिखित आदेश जारी कर मझिआंव और बरडीहा प्रखंड के सभी पंचायतों के बालू घाटों से बालू का उठाव और परिवहन पर पूर्ण रुप से रोक लगा दिया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक दोनों प्रखंड के सभी पंचायतों में सभी नदी -नालों से वर्षा ऋतु में बालू का उठा और परिवहन पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दी गई है। उसका अनुपालन करने के लिए मझिआंव और बरडीहा प्रखंड के बीडीओ सह अंचलाधिकारी को लिखित निर्देश दिया गया है । यह भी पढ़ें- मछली पकड़ने को डीएम ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश यह भी पढ़ें- जिले में मात्र एक बालू घाट है संचालित यह भी पढ़ें- अवैध बालू खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कई बालू घाटों के रास्ते किए गए अवरुद्ध
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