हरदोई, मार्च 31 -- हरदोई। बच्ची से दुष्कर्म करने से संबंधित मुकदमे में दोष सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने आरोपित को 20 हजार अर्थदंड संग 10 साल की सजा सुनाई है। वादिनी ने 22 अक्तूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि वादिनी की 11 वर्षीय बेटी उसके चचेरे नाना प्यारे के साथ 10 अक्तूबर को गई थी। प्यारे ने 20 हजार लेकर बेटी को रंजीत एवं गुलवीर पुत्रगण तौले निवासी गढ़ी चांद खां थाना शाहाबाद को बेच दिया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटना के 12 दिन बाद पीड़िता को बरामद किया। बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराए। इसके बाद रंजीत बेटे तौले के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव ने कुल छह गवाह प्रस्तुत किए। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराए बयान एवं न्याया...
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