हरदोई, मई 18 -- हरदोई, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने मल्लावां थाना में 27 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 25 जुलाई 2016 को वह हाईस्कूल का अंकपत्र लेने पीबीआर इंटर कॉलेज गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने दो दिन तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता न चलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना के लगभग नौ माह बाद पीड़िता को गौसगंज-संडीला मार्ग पर खुर्दा मदारपुर ...