आगरा, जनवरी 16 -- बालिका के साथ दुराचार का प्रयास एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में आरोपी दिनेश निवासी ओकट मऊ थाना मल्लावा जिला हरदोई को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट संगीता कुमारी ने उसे 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना एत्मादुद्दौला में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि उसकी सात वर्षीय पुत्री के साथ आरोपी ने 26 नवंबर 2017 को दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी किराएदार को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने विवेचना में अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के खिलाफ 24 फरवरी 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से मेडिकल एवं एफएसएल रिपोर्ट सहित अहम साक्ष्य पेश किए गए।
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